अवैध रेत खनन के 66 मामलों में FIR, दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा

अवैध रेत खनन के 66 मामलों में FIR, दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा
बिलासपुर/कोटा। जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई जारी है। अब तक 66 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें सीपत क्षेत्र के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
30 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश, खान एवं खनिज अधिनियम, जिला बिलासपुर ने जलेश्वर कश्यप और अमर कुमार केंवट को अवैध रेत परिवहन के मामले में दोषी ठहराया। दोनों पर 1000-1000 रुपये अर्थदंड के साथ 25-25 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया।
यह मामला 16 अक्टूबर 2025 का है, जब खैरा डगनिया में ट्रैक्टर-ट्रॉली से अवैध रूप से रेत परिवहन करते दोनों आरोपियों को पकड़ा गया था। खनिज विभाग के अनुसार अन्य 66 प्रकरणों की न्यायालयीन प्रक्रिया जारी है।