कोटा

सीसीटीवी नहीं लगाने पर मेडिकल दुकान को नोटिस

सीसीटीवी नहीं लगाने पर मेडिकल दुकान को नोटिस

बिलासपुर, 29 मई 2025/नारकोटिक्स दवाईयों की अवैध बिक्री पर निगरानी बढ़ाने के लिए मेडिकल दुकानों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके तखतपुर की एक दवाई दुकान श्री मेडिकल एवं जनरल स्टोर में सीसीटीवी स्थापित होना नहीं पाया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन निरीक्षक श्री सुनील पण्डा ने आज तखपुर के 16 दवाई दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने श्री मेडिकल स्टोर के संचालक को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं सीएमएचओ डॉ0 प्रमोद तिवारी के निर्देश पर सभी मेडिकल दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। अवैध नारकोटिक्स दवाईयों के सेवन से युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य पर विपरित असर होता है। असमय वे काल के गाल में समा जाते हैं। एन कार्ड समिति की बैठक में इन दवाईयों के स्रोत मेडिकल दुकानों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तखतपुर के शेष 15 मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी होना पाया गया। श्री पण्डा ने सभी दुकान मालिकों को हिदायत देते हुए कहा कि ये उपकरण केवल दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। सही तरीके से ये काम करते रहें, इन्हें देखने का काम उनका है। कभी भी जरूरत पड़ने पर डेटा उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

Sanjay Banjare

स्वामी प्रकाशक/प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ न्यूज़ लाइव मो.-9826193791

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