भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखने और बेचने वाले आरोपी पर कोटा पुलिस का प्रहार, 25 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त, कीमत करीब 5 हजार रुपये

भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखने और बेचने वाले आरोपी पर कोटा पुलिस का प्रहार,
25 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त, कीमत करीब 5 हजार रुपये
बिलासपुर/कोटा। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे “चेतना विरुद्ध नशा” एवं “प्रहार” अभियान के तहत कोटा पुलिस ने ग्राम लमकेना में कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची महुआ शराब रखने और बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लमकेना में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद उनके निर्देश पर पुलिस टीम ने ग्राम लमकेना में रेड कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी आजू राम बंजारे (55 वर्ष), पिता स्व. समारू राम बंजारे, निवासी ग्राम लमकेना, थाना कोटा, जिला बिलासपुर के कब्जे से दो प्लास्टिक जेरिकेन बरामद किए गए। इनमें एक 20 लीटर क्षमता के जेरिकेन में 20 लीटर तथा दूसरे 5 लीटर क्षमता के जेरिकेन में 5 लीटर, कुल 25 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 5,000 रुपये बताई गई है।
पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में की गई।
कार्रवाई में निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज, प्रधान आरक्षक 758 गजेंद्र सिंह, आरक्षक 1356 संजय श्याम, आरक्षक 902 रवि राजपूत एवं महिला आरक्षक 641 पूर्णिमा सिदार की विशेष भूमिका रही।