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शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार

 

शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार

धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

गिरफ्तार आरोपी
रंजीत गिरी गोस्वामी पिता दिनेश पूरी गोस्वामी उम्र 25 वर्ष निवासी तेलियापुरान थाना जारहगांव जिला मुंगेली हाल मुकाम वार्ड नंबर 12 विकासनगर थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।

मामले का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के द्वारा दिनांक 25/08/2026 को थाना चकरभाठा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रंजीत गिरी गोस्वामी के द्वारा पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध किया है और अब पीड़िता को दूसरे जाति की है बोलकर शादी करने से इंकार कर रहा है कि रिपोर्ट पर थाना चकरभाठा में धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी चकरभाठा द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी रंजीत गिरी गोस्वामी का पतासाजी कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
चकरभाठा पुलिस की जन अपील किसी भी अपराध/अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल डायल 112/थाना चकरभाठा में देकर सहयोग प्रदान करे।

Sanjay Banjare

स्वामी प्रकाशक/प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ न्यूज़ लाइव मो.-9826193791

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