Uncategorized

बेलगहना चौकी में जप्त डीजे का सुपुर्दनामा देने से कोर्ट का इनकार

बेलगहना चौकी में जप्त डीजे का सुपुर्दनामा देने से कोर्ट का इनकार

बिलासपुर कोटा। कोर्ट ने तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में जब्त किए गए डीजे उपकरणों को वापस (सुपुर्दनामा) देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि यदि एक व्यक्ति का सुख दूसरे के लिए कष्ट बन जाए, तो न्याय का तराजू उसे स्वीकार नहीं करता।
मामला 17 मार्च की रात का है, जब बेलगहना चौकी हेमंत सिंह ठाकुर को सूचना मिली कि केंवना पारा में एक शादी समारोह में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। इससे आसपास के लोगों, खासकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी परेशानी हो रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे के उपकरण जब्त कर लिए।
जब्त सामान में स्पीकर, एम्पलीफायर, जनरेटर, सर्च लाइट, पार लाइट, स्विच बोर्ड, तार और मोबाइल शामिल थे। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम 1985 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।
डीजे संचालक श्याम यादव (45 वर्ष) ने जब्त उपकरणों को वापस लेने के लिए सुपुर्दनामा आवेदन किया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने अपने आदेश में कहा कि तेज आवाज से समाज में अशांति फैलती है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे उपकरणों को वापस देना अनुचित होगा, क्योंकि इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। कानून का उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना और लोगों को अनावश्यक शोर से बचाना है।

Sanjay Banjare

स्वामी प्रकाशक/प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ न्यूज़ लाइव मो.-9826193791

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!