थाना कोटा में नए आपराधिक कानून 2023 के क्रियान्वयन को लेकर लोगो को दी गई कानून की जानकारी
कोटा।आज 1-07-2024 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। इसमें कई धाराओं के क्रम परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही कुछ धाराओं के नियम भी बदलेंगे। अब IPC (इंडियन पीनल कोड) का नाम बदल कर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। नियमों के बदलाव के संबंध में बिलासपुर के सभी थानों में उत्सव मनाया गया। अब फोन या ई-मेल के जरिए थाने में केस दर्ज कराए जा सकेंगे।नए कानून यानी भारतीय न्याय सहित में 511 धाराओं की जगह अब 358 धाराएं रह गई हैं। इसी तरह CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। CRPC में 484 धाराएं थीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धारा की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिक बदलाव नहीं हुआ है, इसमें 170 सेक्शन हैं। बदलाव का उद्देश्य दंड की जगह न्याय दिलाना है।महिला संबंधी अपराधों में भी बदलाव हुआ है,कई धाराओं के क्रम को परिवर्तित किया गया है जबकि कुछ धाराओं के नियमों में बदलाव हुआ है। तीनों कानून में बदलाव के बीच महिला संबंधी अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। नए कानून की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण हो चुका है, जिसमें सभी नियम बताए गए हैं।
नए कानून के क्रिन्वायन होने पर पुरा प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है इसी तारतम्य में पचपेड़ी थाना में भी आज देश में नए आपराधिक कानून 2023 के क्रियान्वयन उत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान कोटा एसडीएम युगल किशोर उर्वशा कोटा एसडीओपी नूपुर उपाध्याय कोटा तहसीलदार चंद्रप्रकाश साहू कोटा थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल उप निरीक्षक ओमकार दीवान सहायक उप निरीक्षक ओमकार बंजारे हेड कांस्टेबल नीलाकर कांस्टेबल संजय श्याम संजय कश्यप भोप सिंह साहू, कोटा नगर पंचायत अध्यक्ष अमृता प्रदीप कौशिक वेंकट लाल अग्रवाल विकास सिंह ठाकुर आनंद अग्रवाल निलेश भार्गव बाबा गोस्वामी हरीश लाल श्याम यादव महादेव कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आदित्य दीक्षित पत्रकार प्रेम ठाकुर प्रदीप गुप्ता जावेद खान संजय बंजारे जितेंद्र भास्कर मनीष कौशिक सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।