आम जगह पर धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

आम जगह पर धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

आरोपी का विवरण
विष्णु सूर्यवंशी पिता बलदाऊ सूर्यवंशी उम्र 21 वर्ष निवासी बोदरी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर
मामले का विवरण:श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देशन* एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक राजेश जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चकरभाठा पुलिस के द्वारा अपराध पतासाजी भ्रमण के दौरान पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि बोदरी चौक में एक व्यक्ति हाथ में तेज धारदार चाकू लेकर आने जाने वाले आम लोगों को डरा-धमका रहा है कि सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ा व हिरासत में लिया। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम विष्णु सूर्यवंशी पिता बलदाऊ सूर्यवंशी उम्र 21 वर्ष निवासी बोदरी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर बताया एवं उसके कब्जे से 01 नग लोहे का चाकू** विधिवत जप्त किया गया। आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धारदार चाकू लहराकर आम जन को डराने-धमकाने पर तथा चाकू के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड में जेल भेजा गया।