अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाले आरोपी पर कोटा पुलिस का प्रहार 32 लीटर कच्ची महुआ शराब की जब्त, आरोपी गिरफ्तार

अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाले आरोपी पर कोटा पुलिस का प्रहार 32 लीटर कच्ची महुआ शराब की जब्त, आरोपी गिरफ्तार
कोटा।चेतना विरुद्ध नशा एवं प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में कोटा पुलिस ने ग्राम लमकेना में कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची महुआ शराब रखने एवं बिक्री करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।
दिनांक 22.09.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लमकेना में एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह (रा.पु.से.) तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित कर ग्राम लमकेना में रेड कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान आरोपी अजय मरकाम पिता विशेष राम मरकाम, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम लमकेना, थाना कोटा, जिला बिलासपुर के कब्जे से कुल 32 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 6,400 रुपये है, बरामद कर जब्त की गई।
जब्त शराब में एक हरे रंग की 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाल्टी में 18 लीटर, काले रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाल्टी में 10 लीटर तथा पीले रंग के 05 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जेरिकेन में 04 लीटर कच्ची महुआ शराब शामिल है।
आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
जब्ती
कच्ची महुआ शराब — 32 लीटर
अनुमानित कीमत — 6,400 रुपये
आरोपी
अजय मरकाम, पिता विशेष राम मरकाम, उम्र 25 वर्ष
निवासी ग्राम लमकेना, थाना कोटा, जिला बिलासपुर।
विशेष भूमिका
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, आरक्षक क्रमांक 192 धर्मेंद्र साहू, आरक्षक क्रमांक 1092 सुनील पटेल एवं आरक्षक क्रमांक 654 मोहन सिंह ध्रुव की विशेष भूमिका रही।